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Agra News: आरटीई में नहीं दिया प्रवेश तो निरस्त होगी स्कूल की मान्यता

Tue, 20 Jan 2026 02:42 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 02:42 AM IST
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If admission is not given under RTE then the recognition of the school will be cancelled.

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आगरा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 16 फरवरी तक पहले चरण में आवेदन होंगे। सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद बंगारी ने प्रवेश और आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा की। कहा कि जो स्कूल आरटीआई में बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे। उन स्कूलों की मान्यता निरस्त की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि अभिभावकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाए।आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी निजी गैर-सहायता, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत के आधार पर मैपिंग और पंजीकरण कराएं।
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नामांकन के लिए विकास खंड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाए। डीएम ने प्रवेश देने में आनाकानी करने वाले स्कूलों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने, उनकी मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। कोई भी स्कूल बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकता।
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