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Agra News: लूट के आरोपी को नहीं मिली कोर्ट से जमानत

Sat, 07 Oct 2023 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 07 Oct 2023 11:48 PM IST
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Robbery accused did not get bail from court
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने लूट के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कारोबारी हर्ष बंसल के कर्मी गोविंद व अभिषेक 4 सितंबर 2023 को सोरों से तकादा कर ई-रिक्शा से लौट रहे थे। एआरटीओ कार्यालय के निकट लूट की वारदात हुई। जिसमें 4.96 लाख रुपये लूट लिए गए। कारोबारी ने कर्मियों के बताए अनुसार तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर लूट की रकम बरामद कर तीन आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी विकास ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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