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Agra: लूट का आरोपी 33 साल बाद बरी, घटना  से संबंधी नहीं मिले साक्ष्य; पीड़ित भी बयानों से मुकरे

Sat, 15 Jun 2024 08:46 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 15 Jun 2024 08:46 AM IST
सार

आगरा में लूट के आरोपी को 33 साल बाद बरी कर दिया गया है। उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। वहीं पीड़ित पिता-पुत्री भी अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। 

 

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Robbery accused acquitted after 33 years no evidence related to the incident found
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में 33 साल पहले घर में घुसकर हुई लूट के मामले में पीड़ित और उसकी बेटी बयानों से मुकर गए। इस पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने चक्कीपाट निवासी आरोपी साबिर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश किए हैं।
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थाना रकाबगंज में अनीश खान ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 18 नवंबर 1991 की रात वह अपने परिजन के साथ घर पर ही थे। इस दौरान मकान की रंजिश में आरोपी साबिर अन्य लोगों के साथ नशे में उनके घर के अंदर आ गया। सरिया और लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें और उनकी बेटी को घायल कर दिया। जान से मारने की नीयत से फायर भी किया, वह बाल-बाल बचे।
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आरोपी घर से सोल्डिंग वायर, पैक डिब्बे व घर का अन्य कीमती सामान लूट ले गए। सुनवाई में आरोपी साबिर का ही विचारण हुआ, अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से अनीश खान, उनकी बेटी और धर्मेंद्र सिंह के बयान हुए। पिता और बेटी दोनों अपने पूर्व बयानों से मुकर गए।
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