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शिक्षा का अधिकार अधिनियम: 8231 बच्चे स्कूल जाने से हैं वंचित

Wed, 07 Jul 2021 11:16 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jul 2021 11:16 PM IST
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Right to Education Act: 8231 Children deprived of going to school
कासगंज। शासन से 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। इसके बाद भी जिला के 8231 बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के में यह हकीकत सामने आई है।
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बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए वर्ष 2009 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद भी तमाम बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सर्वे कराया। सर्वे के दौरान जिला में 8231 बच्चे आउट आफ स्कूल पाए गए है। शिक्षा विभाग ने इन बच्चों को वर्तमान शिक्षासत्र में शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में शिक्षकों द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा।
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फैक्ट फाइल
प्राथामिक विद्यालय 831
उच्च प्राथमिक विद्यालय 281
कंपोजिट स्कूल 156
एडड स्कूल 31
जिला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सर्वे कराया गया था। सर्वे में जो भी बच्चे चिह्नित किए गए हैं उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।- अंजली अग्रवाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी
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