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Etah News: अनुपम कॉम्प्लेक्स के पुराने आवंटियों को 13 अक्तूबर तक राहत, अदालत ने दिए ये आदेश

Fri, 07 Oct 2022 05:50 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 07 Oct 2022 05:50 PM IST
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Relief to the old allottees of Anupam Complex till 13 October Etah News
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

एटा नगर पालिका परिषद में बने अनुपम कॉम्प्लेक्स में पुराने आवंटियों को दुकान खाली करने का नोटिस बृहस्पतिवार को चस्पा करने के मामले में शुक्रवार को सिविल जज न्यायालय ने पालिका के ईओ को तलब कर लिया। निर्देश दिए कि 13 अक्तूबर को अंतिम सुनवाई होने तक दुकानदारों से दुकान खाली नहीं कराई जाएं।

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268 दुकानों का होगा दोबारा आवंटन 

अनुपम कॉम्प्लेक्स में करीब 268 दुकानों का प्रशासन स्तर से दोबारा आवंटन किया जा रहा है। नीलामी के माध्यम से दोबारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम ने 15 पुराने आवंटियों को दुकान खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कराया था। जिसके बाद शुक्रवार को पुराने आवंटी इस मामले को लेकर सिविल जज न्यायालय में पहुंचें। 

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अधिशासी अधिकारी कोर्ट में किए गए तलब 

यहां पर अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम को तलब किया। निर्देश दिए कि आवंटी अनुज प्रकाश गुप्ता आदि के मामले में 13 अक्तूबर तक अंतिम सुनवाई नहीं होती है, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। 


नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि सिविल जज अदालत ने तलब किया था, जिसमें आदेश जारी किए गए हैं कि 13 अक्तूबर को पुराने आवंटियों के मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। तब तक पुराने आवंटियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।

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