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स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर, जिलाधिकारी ने दिए ये निर्देश

Fri, 11 Sep 2020 12:03 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 11 Sep 2020 12:03 AM IST
सार

  • जिलाधिकारी ने कहा- जरूरतमंदों को मिलेगी स्कूल फीस में दो माह की मोहलत

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relief to parents who unable to pay school fees in agra
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में स्कूली बच्चों के अभिभावकों के राहत की खबर है। लॉकडाउन में कामधंधा छूट जाने से बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने वाले जरूरतमंद लोगों को दो माह की और मोहलत मिल गई है। स्कूल संचालक उनके प्रार्थनापत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अभिभावकों से कोई लेट फीस व ब्याज नहीं वसूला जा सकेगा।

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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। लेकिन, ये मोहलत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई के लिए हर दिन आठ से 10 ऐसे आवेदन आ रहे हैं जो फीस माफ कराना चाहते हैं। 
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शासन ने फीस माफी पर कोई निर्णय नहीं किया है। जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को स्कूल संचालकों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा है। हमारे पास जो प्रार्थनापत्र आ रहे हैं, उन्हें फीस जमा करने के लिए दो माह की मोहलत प्रदान की जा रही है।

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छह माह की फीस का बोझ

मार्च से सभी स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं। कक्षा एक से आठ तक फिलहाल स्कूल खुलने के आसार नहीं हैं। बड़ी संख्या ऐसे अभिभावक हैं जिन पर छह माह की फीस बकाया है। इस दौरान कोई अतिरिक्त फीस, ब्याज स्कूल नहीं लेंगे। न बच्चों का स्कूल से नाम काट सकेंगे।

नहीं रोक सकेंगे शिक्षकों का वेतन

जिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन भी प्रबंधन नहीं रोक सकेगा। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जिन स्कूलों में शिक्षकों को बुलाया जा रहा है उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। शिक्षकों के उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।


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