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Agra News: जाति छिपाकर कराए बैनामे का दाखिल खारिज निरस्त
Fri, 27 Dec 2024 06:46 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 27 Dec 2024 06:46 PM IST
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- एसडीएम ने ग्राम समाज के नाम दर्ज करने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
भोगांव। गांव करपिया में अनुसूचित जाति के लोगों की जाति छिपाकर कराए गए बैनामे के दाखिल खारिज के आदेश एसडीएम ने निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। शिकायत में अनुसूचित जाति के किसान से जमीन बैनामा से पूर्व सहमति न लेने का भी आरोप लगाया गया था।
तहसील क्षेत्र के गांव करपिया निवासी शिव प्रकाश, राजेश कुमार, ब्रजेश कुमार ने अपने अपने हिस्से की भूमि जाति बेड़िया छिपाकर खुद को ठाकुर जाति का बताकर पारुल श्रीवास्तव निवासी कस्बा को बेच दी थी। अनुसूचित जाति के होने के बावजूद भूमि विक्रय करने की जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली। इसकी शिकायत बेवर के रहने वाले प्रदीप कुमार ने जिलाधिकारी से की थी।
डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो विक्रेताओं बेड़िया अनुसूचित जाति का बताया गया। दाखिल खारिज प्रक्रिया में गलत बयान दर्ज कराए जाने की रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में भेजी गई। रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम ने नामांतरण कार्रवाई को सिरे से निरस्त कर दिया और जाति छिपाकर कराई गई बैनामे की पूरी कार्रवाई अवैध मानी।
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एसडीएम संध्या शर्मा ने संबंधित भूमि को ग्रामसभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद अभिलेखों में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
भोगांव। गांव करपिया में अनुसूचित जाति के लोगों की जाति छिपाकर कराए गए बैनामे के दाखिल खारिज के आदेश एसडीएम ने निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। शिकायत में अनुसूचित जाति के किसान से जमीन बैनामा से पूर्व सहमति न लेने का भी आरोप लगाया गया था।
तहसील क्षेत्र के गांव करपिया निवासी शिव प्रकाश, राजेश कुमार, ब्रजेश कुमार ने अपने अपने हिस्से की भूमि जाति बेड़िया छिपाकर खुद को ठाकुर जाति का बताकर पारुल श्रीवास्तव निवासी कस्बा को बेच दी थी। अनुसूचित जाति के होने के बावजूद भूमि विक्रय करने की जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली। इसकी शिकायत बेवर के रहने वाले प्रदीप कुमार ने जिलाधिकारी से की थी।
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डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो विक्रेताओं बेड़िया अनुसूचित जाति का बताया गया। दाखिल खारिज प्रक्रिया में गलत बयान दर्ज कराए जाने की रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में भेजी गई। रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम ने नामांतरण कार्रवाई को सिरे से निरस्त कर दिया और जाति छिपाकर कराई गई बैनामे की पूरी कार्रवाई अवैध मानी।
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एसडीएम संध्या शर्मा ने संबंधित भूमि को ग्रामसभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद अभिलेखों में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।