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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Registration of autos and e rickshaws will not be done after January 10 in Agra

Agra: 10 जनवरी के बाद नहीं किए जाएंगे ऑटो और ई-रिक्शा के पंजीकरण, दुकान के बाहर खड़ी की ठेल तो होगा मुकदमा

Thu, 28 Dec 2023 12:02 PM IST
भूपेन्द्र सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 28 Dec 2023 12:02 PM IST
सार

आगरा में 10 जनवरी के बाद ऑटो और ई-रिक्शा के पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा दुकान के बाहर ठेल खड़ी की तो मुकदमा होगा। 

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Registration of autos and e rickshaws will not be done after January 10 in Agra
रामबाग चौराहे पर खड़े ई-रिक्शा और ऑटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में ऑटो और ई-रिक्शा का पंजीकरण 10 जनवरी 2024 से नहीं किया जाएगा। बुधवार को डीसीपी सिटी सूरज राय ने इस बारे में आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली को आदेश का आधार बनाया गया है।

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चौराहों पर ऑटो और ई-रिक्शा खड़े होने की वजह से अक्सर जाम लगता है। यातायात भी प्रभावित होता है। इनका कोई रूट भी निर्धारित नहीं है। डीसीपी सिटी ने बताया कि आगरा में 11 हजार ई-रिक्शा और 6000 ऑटो पंजीकृत हैं। 90 फीसदी नगर क्षेत्र में ही चलते हैं। आगरा नगर निगम, दयालबाग और स्वामी बाग नगर पंचायत में 10 जनवरी 2024 के बाद इनका पंजीकरण नहीं होने दिया जाएगा।

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दुकान के बाहर ठेल खड़ी हुई तो मुकदमा

बोदला चौराहे पर अव्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े होते हैं। दुकानदार सड़क पर सब्जी की ठेल खड़ी कराते हैं। इसके लिए रकम भी वसूल करते हैं। लोग खरीदारी करने आते हैं तो जाम लगता है। सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर ऑटो और ई-रिक्शा को खड़ा कराया जाएगा। ठेलों को खड़ा कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे।

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बसों और ऑटो के रूट करेंगे निर्धारित

डीसीपी सिटी ने बताया कि बसों और ऑटो के रूट व संख्या निर्धारित होंगे। एमजी रोड पर आम यात्रियों के लिए महानगर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। समय सीमा भी तय की जाएगी।

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