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आगरा: इस माह निरस्त हो जाएगा 64 हजार वाहनों का पंजीयन, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी इस सीरीज की गाड़ियां

Wed, 04 Aug 2021 12:44 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 04 Aug 2021 12:44 PM IST
सार

ताज ट्रिपेजियम जोन में 15 साल और इससे ज्यादा पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। आरटीओ ने वर्ष 2004 तक पंजीकृत एक लाख से अधिक वाहनों के पंजीयन वर्ष 2019 में निरस्त किए थे।

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Registration of 64 thousand vehicles will be canceled in August
पुराने वाहन की सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

आगरा में 31 मार्च 2006 से पहले खरीदे गए और 15 साल या इससे अधिक पुराने यूपी 80 एई, यूपी 80 एएफ, एएच, एजे, एके, एएल, एएम, एएन, एपी, एक्यू, एआर सीरीज के 64 हजार से अधिक निजी वाहनों का पंजीयन एक माह के भीतर निलंबित कर दिया जाएगा। आरटीओ ने गैर टीटीजेड जिलों में वाहनों के पंजीकरण कराने के लिए एक माह का समय दिया है। 

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ताज ट्रिपेजियम जोन में 15 साल और इससे ज्यादा पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। आरटीओ ने वर्ष 2004 तक पंजीकृत एक लाख से अधिक वाहनों के पंजीयन वर्ष 2019 में निरस्त किए थे। इसके बाद से ही वर्ष 2005 और 2006 के 15 साल की अवधि पूरे कर चुके वाहनों के पंजीयन को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मार्च में तकरीबन 55 हजार वाहनों के पंजीयन निलंबित किए जाने थे, लेेकिन कोरोना संक्रमण के कारण यह कार्य टल गया था। परिवहन विभाग ने 2005 से 31 मार्च 2006 तक पंजीकृत 64 हजार से अधिक वाहनों को सीरीज के मुताबिक छांटकर इनके पंजीयन को निलंबित करने को एक माह का समय दिया है। इन 64486 वाहनों में 6600 कार व जीप शामिल हैं, बाकी दोपहिया वाहन हैं। 
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छह माह के भीतर खत्म होगा रिकॉर्ड 
आरटीओ में इन वाहन स्वामियों का रिकॉर्ड अगले छह माह तक रखा जाएगा। निलंबन के नोटिस के बाद निरस्तीकरण से बचने केलिए एक माह के भीतर ही इन्हें एनओसी लेनी होगी। अगर इन वाहनों के स्वामी एनओसी नहीं लेते हैं तो 31 अगस्त के बाद वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। इनका रिकॉर्ड भी इसके बाद आरटीओ में नहीं रखा जाएगा।

57 से अधिक दोपहिया वाहन
जिन वाहनों को चिह्नित किया गया है उनमें 57 हजार से अधिक दोपहिया वाहन शामिल हैं। इसके अलावा चार पहिया में कार, मैजिक जैसी गाड़ियां वाहन हैं।

कर सकते हैं अपील
वाहन स्वामी अपने वाहन को सुरक्षित रखने के लिए परिवहन उपायुक्त के यहां भी अपील कर सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें छह माह का समय दिया जाएगा।
 
एक माह का दिया है समय
दो साल के भीतर ही 64 हजार से अधिक 15 साल पुरानी निजी गाड़ियों के पंजीयन को खत्म करने को नोटिस दिया गया है। इनमें वाहन स्वामी अपने वाहन की उम्र को देख लें, तब ही दूसरे जिलों में ट्रांसफर करने के लिए एनओसी प्राप्त करें। एक माह का समय दिया है। -एके सिंह, एआरटीओ (प्रशासन)
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