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मकान में दुकान चलाने पर भी कराना होगा पंजीकरण

Sat, 12 Sep 2020 06:33 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2020 06:33 PM IST
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regestration
मैनपुरी। मकान में छोटी दुकान चलाने वाले लोगों को भी दुकान चलाने के लिए वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण कराना जरूरी किया गया है। बिना पंजीकरण कराए दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता है। वाणिज्य कर विभाग ने 467 मकानों को चिन्हित करके दुकान संचालकों को एक महीने के अंदर पंजीकरण कराने के लिए नोटिस भेजे हैं।
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शहर से लेकर देहात तक कई मकानों में छोटी-बड़ी दुकानों का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण कराए बिना संचालन किया जा रहा है। ऐसी दुकानों के संचालन के लिए वाणिज्य कर विभाग ने पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। विभाग का मानना है ऐसी दुकानों के संचालन से सामान की बिक्री करके वाणिज्य कर की चोरी की जा रही है। चिन्हित किए गए मकानों के मालिकों को दुकान संचालन के संबंध में वाणिज्य कर विभाग में एक महीने में पंजीकरण कराने के लिए नोटिस भेजे हैं। एक महीने में पंजीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
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एक महीने बाद वसूलेंगे जुर्माना
दुकान संचालन करने वालों को भेजे गए नोटिस में कहा गया है औपचारिकताएं पूरी करके एक महीने के अंदर वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण करा लें। एक महीने बाद पंजीकरण नहीं कराने वालों से पंजीकरण करवाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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ऐसे कराना होगा पंजीकरण
गली-मोहल्लों में मकानों में दुकानों का संचालन करने वालों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करके पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करानेे के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराने पर उनसे जुर्माना जरूर वसूल किया जाएगा। पंजीकरण नहीं कराने पर एक महीने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण कराए बिना किसी तरह की दुकान का संचालन नहीं किया जा सकता है। मकानों में दुकानें चलाने वालों को भी पंजीकरण कराना जरूरी है। एक महीने में पंजीकरण नहीं कराने पर उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा।
बीएस यादव, वाणिज्य कर अधिकारी
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