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बजट से रियल एस्टेट को मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Updated Thu, 03 Mar 2016 01:28 AM IST
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केंद्रीय बजट 2016 के प्रावधानों पर बुधवार को आगरा सिटी रेडिको की बैठक हुई। इसमें विषय विशेषज्ञ सीए दीपेंद्र मोहन व सीए गौरव गोयल मौजूद रहे। दीपेंद्र मोहन ने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 50 (सी) में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई विक्रय अनुबंध पहले कर लिया है और अनुबंध की तिथि से पहले या उसी तिथि पर अग्रिम राशि चेक ड्राफ्ट या आरटीजीएस से प्राप्त कर ली है तो विक्रेता को जो आयकर देना होगा वह विक्रय अनुबंध की दिनांक पर विद्यमान सर्किल दरों के अनुसार ही देना होगा न कि बैनामे की तिथि का। इस परिवर्तन से अनेक विक्रेताओं को लाभ मिल सकेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में अर्फोडेवल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आईएबी को जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार उन सभी प्रोजेक्ट आय कर से मुक्त होंगे। जो प्रोजेक्ट 1.6.2016 से 31.3.2019 के बीच में स्वीकृत होंगे और तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाएंगे और उन्हें पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से लेना होगा। चर्चा में यह भी आया कि वित्त विधेयक के माध्यम से करों को लेकर जो अधिक मुकदमे उत्पन्न होते हैं उनके समाधान और उनको कम करने का प्रयास भी किया गया है। कर अधिकारियों के विवेकाधिकार को कम करने का प्रयास भी भ्रष्टाचार में कुछ कमी ला सकेगा। आय को घोषित करने की योजना भी अच्छी है, किंतु उसमें कर व सेस आदि की कुल दर 45 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी। किराए पर उसी वर्ष में आयकर लिया जाए जब वो प्राप्त हो, यह भी अच्छा प्रस्ताव है। बैठक की अध्यक्षता रेडको के अध्यक्ष केसी जैन ने की। उपाध्यक्ष सुशील चंद गुप्ता, सचिव दीेपेंद्र शंकर, राहुल जैन, आयूष अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, आदि मौजूद रहे।
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