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अब प्रॉक्सी से राशन वितरण ग्राहकों को पड़ेगा महंगा
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मैनपुरी। राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए अब केवल राशन डीलरों पर ही नहीं ग्राहकों पर भी पूर्ति विभाग शिकंजा कसेगा। इसके लिए प्रॉक्सी से राशन लेने पर राशनकार्ड निरस्त किया जाएगा। शासन से आदेश मिलने के बाद पूर्ति विभाग ने ऐसे राशन कार्डों का चिह्नांकन शुरू कर दिया है।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पॉश से राशन वितरण किया जा रहा है। लगातार प्रयास के बाद भी हर माह करीब दस प्रतिशत लोग बिना ई-पॉश के राशन ले रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधारकार्ड या तो राशनकार्ड से लिंक नहीं है या फिर बायोमीट्रिक फीड नहीं है। प्रतिमाह वितरण के बिना ई-पॉश के प्रॉक्सी से वितरण की जांच कराई जाती है। इसमें लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। इसके चलते अब नया नियम लागू किया है। तीन माह तक बिना ई-पॉश के राशन लेने पर अब राशनकार्ड ही निरस्त कर दिया जाएगा।
प्रॉक्सी से वितरण पर शिकंजा कसने के लिए पूर्ति विभाग ने ये तरीका अपनाया है। इसके पीछे विभाग की मंशा है कि अगर राशन कार्ड में आधार अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट कराने के लिए तीन माह का समय पर्याप्त है। इसके बाद भी अगर आधार अपडेट नहीं होता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी की आशंका है।
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बढ़ा सकते हैं कार्ड में यूनिट
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के राशनकार्ड में परिवार के सभी यूनिट नहीं जुड़े हैं, वो उन्हें बढ़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और राशनकार्ड की प्रति तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी।
प्रॉक्सी से तीन माह तक राशन लेने पर राशनकार्ड निरस्त करने के शासन से आदेश मिले हैं। इसलिए सभी ग्राहक अपने आधार कार्ड लिंक करवाकर ई-पॉश से ही राशन लें।
यूआर खान, जिला पूर्ति अधिकारी।
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पॉश से राशन वितरण किया जा रहा है। लगातार प्रयास के बाद भी हर माह करीब दस प्रतिशत लोग बिना ई-पॉश के राशन ले रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधारकार्ड या तो राशनकार्ड से लिंक नहीं है या फिर बायोमीट्रिक फीड नहीं है। प्रतिमाह वितरण के बिना ई-पॉश के प्रॉक्सी से वितरण की जांच कराई जाती है। इसमें लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। इसके चलते अब नया नियम लागू किया है। तीन माह तक बिना ई-पॉश के राशन लेने पर अब राशनकार्ड ही निरस्त कर दिया जाएगा।
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प्रॉक्सी से वितरण पर शिकंजा कसने के लिए पूर्ति विभाग ने ये तरीका अपनाया है। इसके पीछे विभाग की मंशा है कि अगर राशन कार्ड में आधार अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट कराने के लिए तीन माह का समय पर्याप्त है। इसके बाद भी अगर आधार अपडेट नहीं होता है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी की आशंका है।
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बढ़ा सकते हैं कार्ड में यूनिट
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों के राशनकार्ड में परिवार के सभी यूनिट नहीं जुड़े हैं, वो उन्हें बढ़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और राशनकार्ड की प्रति तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी।
प्रॉक्सी से तीन माह तक राशन लेने पर राशनकार्ड निरस्त करने के शासन से आदेश मिले हैं। इसलिए सभी ग्राहक अपने आधार कार्ड लिंक करवाकर ई-पॉश से ही राशन लें।
यूआर खान, जिला पूर्ति अधिकारी।