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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

Fri, 21 Aug 2020 07:06 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 07:06 PM IST
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rape
मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में एक साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने शुक्रवार को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी तीन जून 2019 की रात घर में सो रही थी। तभी गांव का रहने वाला सुमित राठौर उसके घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार और गांव के लोगों को आते देख आरोपी भाग गया। किशोरी के पिता ने सुमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके सुमित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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बाद में पुलिस ने सुमित को पकड़कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सुमित को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
किशोरी ने अदालत में दी गई गवाही में बताया सुमित ने दो साल पहले उसके साथ बहला फुसलकर दुष्कर्म किया। उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने, शिकायत करने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद वह लगातार दुष्कर्म करने लगा। घटना वाले दिन भी उसने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने डर की वजह से परिवार वालों को दो साल तक कुछ नहीं बताया।
किसी अदालत से नहीं मिली जमानत
सुमित को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। शुक्रवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने के बाद उसको अदालत से ही जेल भेजा गया।

पीड़िता को मिलेंगे 22 हजार रुपये
दुष्कर्मी सुमित पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि के 22 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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