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नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो बनाने के दो आरोपियों को सात साल की सजा

Sat, 08 Aug 2020 11:19 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2020 11:19 PM IST
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rape
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो बनाने के दो आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा प्रावधान है।
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घटना 21 दिसबंर 2018 को देर शाम 13 वर्षीय बालिका सामान लेने के लिए पास की गली में स्थित दुकान पर गई थी। इसी दौरान मोहल्ले का ही सनी उसे जबरन अगवा कर ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया व उसके साथी अनिल ने इसका वीडियो भी बना लिया। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिजनों को उसकी चिंता हुई।
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काफी देर बाद युवकों ने किशोरी को छोड़ा तो उसने घर पहुंच कर परिजनों को मामले की जानकारी दी। दोनों पर मामला दर्ज करवाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की।
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कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को सात सात साल की सजा तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित क्षति पूर्ति दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
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