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Agra News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा, 22 हजार का जुर्माना आरोपित
Tue, 19 Mar 2024 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 19 Mar 2024 11:21 PM IST
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कासगंज। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी ने दुष्कर्म के मामले के दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाते हुए 22 हजार रुपये का जुर्माना लगया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ 9 वर्ष पूर्व वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले के एक आरोपी की मौत हो चुकी है जबकि दो आरोपियों का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।
दुष्कर्म की यह वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपियों ने सोते समय नाबालिग को कार में अगवा कर ले गए और 17 दिन तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी शाजिद रहा। जिसे न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है और 22 हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना लगाया। एक अन्य आरोपी जाविर जो वारदात में शामिल था उसकी तीन वर्ष पूर्व मौत हो गई। इस मामले में दो किशोरियां भी शामिल थीं जिनका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में चल रहा है। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने बताया कि आरोपी शाजिद को दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास हुआ है और अलग-अलग धाराओं में 22 हजार का जुर्माना लगाया है।
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दुष्कर्म की यह वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। आरोपियों ने सोते समय नाबालिग को कार में अगवा कर ले गए और 17 दिन तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी शाजिद रहा। जिसे न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है और 22 हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना लगाया। एक अन्य आरोपी जाविर जो वारदात में शामिल था उसकी तीन वर्ष पूर्व मौत हो गई। इस मामले में दो किशोरियां भी शामिल थीं जिनका मामला किशोर न्यायालय बोर्ड में चल रहा है। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने बताया कि आरोपी शाजिद को दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास हुआ है और अलग-अलग धाराओं में 22 हजार का जुर्माना लगाया है।
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