फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Rape Accused Granted Bail Due to Lack of Concrete Evidence

Agra: दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत, किशोरी से छेड़छाड़ के चार दोषियों को 3-3 साल कारावास

Wed, 17 Dec 2025 11:59 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 17 Dec 2025 11:59 AM IST
सार

दुष्कर्म के आरोपी को ठोस साक्ष्य के अभाव में जमानत मिल गई है। वहीं दूसरे मामले में छेड़छाड़ के चार दोषियों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। 
 

विज्ञापन
Rape Accused Granted Bail Due to Lack of Concrete Evidence
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में दुष्कर्म के आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने रिपोर्ट में पाया कि महिला ने मेडिकल कराने से मना कर दिया था। ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई का आदेश दिया।
विज्ञापन


 थाना कागारौल में दर्ज केस के अनुसार पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 15 अक्तूबर को वह खाना बनाने के लिए बाड़े से लकड़ी लेने गई थी। आरोपी वहां आ गया और पीछे से पकड़ लिया। उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस केस दर्ज करने के बाद पीड़ित को मेडिकल कराने अस्पताल लेकर गई। वहां पीड़िता ने जांच कराने से मना कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अदालत में महिला और आरोपी के बीच बात करने की 200 मिनट कॉल रिकॉर्डिंग की सीडीआर प्रस्तुत की।
विज्ञापन



छेड़छाड़ के चार दोषियों को 3-3 साल कारावास
दूसरे मामले में किशोरी को रास्ते में पकड़कर छेड़छाड़ करने व अन्य आरोपों में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने हरीपर्वत थाना क्षेत्र के सुनार वाली गली जाटव बस्ती निवासी गौरव, गोविंदा, रवि और ज्योति को 3-3 साल कारावास के साथ साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


केस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 19 अक्तूबर 2016 को सुबह 7 बजे वह घर के पास मंदिर में पूजा करने गई थी। लौटते समय घर के पास आरोपी गौरव, रवि, गोविंदा, ज्योति हाथ पकड़कर खींचने लगे। शोर मचाने पर पीड़िता की मां व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तब तक आरोपियों ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए। विरोध पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी। खंदारी चौकी पर पुलिसकर्मियों और चौकी इंचार्ज के सामने गाली गलौज की। पुलिस ने 22 जनवरी 2016 को गौरव और ज्योति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेजा था। रवि और गोविंद ने 14 फरवरी 2016 को आत्मसमर्पण किया था। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed