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अदालत में हाजिर नहीं होने वाले योगी के मंत्री खिलाफ जारी किए थे गैर जमानती वारंट

Fri, 24 Jan 2020 11:00 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 11:00 PM IST
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ram naresh agnihotri, up, yogi
24एमएनपी-45-कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्रिहोत्री - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन हुई धांधली के विरोध में गैर सपाई दलों ने एक मंच पर आकर संता बसंता चौराहे पर धरना दिया। धारा 144 लगी होने के कारण इंस्पेक्टर कोतवाली ने भाजपा और कांग्रेस के 35 नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में चल रही है। अदालत में हाजिर होकर जमानत नहीं कराने वालों केे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुकदमे की अगली तीन फरवरी को होगी।
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वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जीतने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया। उपचुनाव में मतदान के दिन बरनाहल क्षेत्र में दो लोगों की हत्या और धांधली के विरोध में भाजपा और कांग्रेस ने विरोध जताते हुए संता बसंता चौराहे पर धरना दिया। तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली ने कांग्रेस प्रत्याशी सुमन चौहान, भाजपा प्रत्याशी रामबाबू कुशवाहा, भाजपा नेता आलोक गुप्ता, सोबरन सिंह, कांग्रेस नेता सीताराम नैयर सहित 35 लोगों केे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सभी पर धारा 144 तोड़ने का आरोप लगाकर धारा 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की गई।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में चल रही है। अभी तक अदालत में हाजिर होकर जमानत नहीं कराने वालों केे खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख तय कर दी गई है।
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हाईकोर्ट केे आदेश पर बनी विशेष अदालत
हाईकोर्ट के आदेश पर हर जिले में जन प्रतिनिधियों के मुकदमों केे लिए विशेष अदालत बनाई गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने बताया अपर जिला जज प्रथम की अदालत में मैनपुरी के जन प्रतिनिधियों केे खिलाफ दर्ज हुए मामलों में पुलिस द्वारा लगाई गई चार्जशीट के बाद मुकदमों की सुनवाई की जा रही है।

शीघ्र निस्तारण के दिए हैं निर्देश
हाईकोर्ट ने विशेष अदालत बनाने केे बाद जन प्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने केे निर्देश दिए हैं। इसके तहत अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चल रहे मुकदमों में आरोपियों को तलब करने केे लिए गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर जिला जज ने जारी किए गए गैर जमानती वारंटों को हर हाल में समय से तामील कराने को कहा है।
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