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Agra News: देह व्यापार का मामलाः सिविल जज ने विवेचक को लगाई फटकार, थानाध्यक्ष बिछवां तलब

Sat, 10 Aug 2024 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 10 Aug 2024 11:13 PM IST
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Prostitution case: Civil judge reprimands the investigator, police station chief summoned
बिछवां (मैनपुरी)। थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग किशोरी को दो लड़कों ने देह व्यापार के गैंग के लोगों को सौंपा। पुलिस ने सर्विलांस से देह व्यापार के धंधे में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार करके सिविल जज न्यायालय में पेश किया। सिविल जज विमलेश सरोज ने कागजों को देखने के बाद विवेचक को मानव तस्करी की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए। सिविल जज ने विवेचक को फटकार लगाकर थानाध्यक्ष बिछवां को तलब किया है।
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बिछवां क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को गांव के दो लड़के 28 जून 2024 को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गए। इसके बाद देह व्यापार के लिए सहारनपुर छोड़ दिया। पुलिस ने शबनम उर्फ बसंती निवासी डाब्बर थाना नुक्कड़ जनपद सहारनपुर, नावेद निवासी मलाहेडी थाना बहेट सहारनपुर, आमिर निवासी मझीपुर थाना बहेट जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया। उनके दो साथी कल्लू, अवनीश निवासी औरंध थाना बिछवां को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
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पुलिस ने तीनों आरोपियों को लिखापढ़ी करने के बाद सिविल जज न्यायालय में धारा 368, 372, 373, 120 बी आईपीसी के तहत पेश किया। सिविल जज विमलेश सरोज ने मामले का संज्ञान लेने के बाद मानव तस्करी का होना पाया। विवेचक को लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। थानाध्यक्ष बिछवां को तलब किया है। मानव तस्करी की धारा 370 आईपीसी को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों के पास से मोबाइल तथा 12900 रुपये भी बरामद हुए हैं। मोबाइल में कई लड़कियों के फोटो और उनकी कीमत लगाने की बातें भी सामने आई हैं। पुलिस इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।
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