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मैनपुरी नवोदय कांड: छात्रा की मौत के मामले में नौ सितंबर से सुनवाई, गवाही के लिए वादी को भेजे गए नोटिस

Thu, 08 Sep 2022 12:42 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 08 Sep 2022 12:42 AM IST
सार

नवोदय कांड में पुलिस द्वारा भेजी गई चार्जशीट के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में सुनवाई होगी। मुकदमे की सुनवाई के लिए घटना के संबंध में गवाही देने को छात्रा के माता-पिता को कोर्ट से नोटिस भेजे गए हैं।

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POCSO Court will hear in the Mainpuri Navodaya Girl death case
मैनपुरी नवोदय कांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मैनपुरी के बहुचर्चित जवाहर नवोदय कांड की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में नौ सितंबर को सुनवाई होगी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए के वादी सहित उसकी पत्नी को कोर्ट में मुकदमे के संबंध में गवाही देने के लिए नोटिस भेजा है।

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जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा की मौत के बाद पुलिस द्वारा भेजी गई चार्जशीट के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई है। मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट में घटना के संबंध में गवाही देने को छात्रा के माता-पिता को कोर्ट से नोटिस भेजे गए हैं। गवाही के लिए कोर्ट में नौ सितंबर की तारीख तय कर दी गई है।
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अभियेाजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अनूप यादव ने चार्जशीट के आधार पर गवाहों की सूची तैयार कर ली है। छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के मामले में विद्यालय की तत्कालीन प्राचार्या सुषमा सागर पर कोर्ट में आरोप तय किया जा चुका है। उनकी जमानत जिला जज की कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में लंबित है।

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यह है मामला

भोगांव के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की 16 सितंबर 2019 को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। छात्रा का शव हॉस्टल में फंदे पर लटका मिला था। छात्रा के माता-पिता ने दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था। दुष्कर्म और हत्या के आरोप के तहत ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान तैयार की गई स्लाइड की जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। एसआईटी ने विद्यालय की तत्कालीन प्राचार्या सुषमा सागर को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में जेल भेजकर चार्जशीट भेज दी है। 

हाईकोर्ट के आदेश पर बनी दूसरी एसआईटी 

जवाहर नवोदय की छात्रा की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को तलब किया था। एसआईटी की जांच की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने दूसरी एसआईटी टीम गठित की थी। वर्तमान में दूसरी एसआईटी मामले की जांच कर रही है। दूसरी टीम ने ही पूर्व प्राचार्या को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। प्राचार्या की जमानत हाईकोर्ट में लंबित है।

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