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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Plot not deeded now amount will have to be returned with interest

Agra News: प्लॉट का नहीं किया बैनामा, अब ब्याज सहित लौटानी होगी रकम

Tue, 15 Nov 2022 10:04 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 15 Nov 2022 10:04 AM IST
सार

 विपक्षियों को 5 लाख रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। यह रकम आदेश पारित करने की तारीख से 30 दिन में देनी होगी। 

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Plot not deeded now amount will have to be returned with interest
court new - फोटो : istock

विस्तार

आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में बिल्डर ने ग्राहक को एक प्लॉट दिखाया। 5 लाख रुपये भी ले लिए, मगर, बैनामा नहीं किया। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में प्रार्थनापत्र दिया। परिवाद स्वीकृत होने के बाद आयोग ने वादी को 5 लाख रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने के आदेश किए हैं। 

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ये है मामला 

अछनेरा के गांव रैपुरा अहीर निवासी अंबिका सरन ने आयोग में प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें जैन विहार, केके नगर निवासी कमला देवी, उनके पति, पुत्र और ककरैठा निवासी राम खिलाड़ी पर आरोप लगाए। कहा कि आरोपियों ने एक विज्ञापन दिया था। इसके आधार पर उन्होंने झंकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सिकंदरा स्थित कार्यालय में संपर्क किया। उनसे 8 अप्रैल 2006 को दुर्गेश पुरी फेज एक में 500 वर्ग गज का प्लॉट पांच लाख रुपये में खरीद लिया। मगर, आरोपियों ने बैनामा नहीं किया। 

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ये दिया आदेश 

इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता नरेश शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मुकदमा प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष, सदस्य पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने परिवाद स्वीकृत कर लिया। विपक्षियों को 5 लाख रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। यह रकम आदेश पारित करने की तारीख से 30 दिन में देनी होगी। 

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