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लोक अदालत में आइए, मुकदमे से मुक्ति पाइए
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
Updated Sat, 12 Dec 2015 02:29 AM IST
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अगर आपका किसी के साथ ऐसा केस चल रहा है जिसका निस्तारण लोक अदालत में संभव है, तो देर न कीजिए। अगर दूसरा पक्ष भी मुकदमे से मुक्ति चाहता है तो दोनों आज कचहरी पहुंच जाइए। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना केस शामिल कराइए। आज ही इसका निपटारा हो सकता है।
जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा ने लोगों से आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस को बताया कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जन जागरुकता के लिए प्रचार प्रसार भी खूब किया गया है।
शुक्रवार को आगरा कॉलेज ग्राउंड से एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकाली। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दिवानी, स्टांप, राजस्व, श्रम वाद, बैंक, बीमा, मोबाइल, मनोरंजन कर, किराया, चकबंदी, मनोरंजन कर, भूमि अधिगृहण, श्रम समेत 34 तरह के केस का निपटारा किया जाएगा।
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इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज मुमताज अली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने भी लोगों से अपने केस निपटारे की अपील की।
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जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा ने लोगों से आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस को बताया कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जन जागरुकता के लिए प्रचार प्रसार भी खूब किया गया है।
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शुक्रवार को आगरा कॉलेज ग्राउंड से एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकाली। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दिवानी, स्टांप, राजस्व, श्रम वाद, बैंक, बीमा, मोबाइल, मनोरंजन कर, किराया, चकबंदी, मनोरंजन कर, भूमि अधिगृहण, श्रम समेत 34 तरह के केस का निपटारा किया जाएगा।
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इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज मुमताज अली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने भी लोगों से अपने केस निपटारे की अपील की।