{"_id":"69c36705af0798061b08433f","slug":"pension-rules-changed-aadhaar-no-longer-valid-for-age-proof-family-register-mandatory-2026-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशन के लाभार्थी ध्यान दें: अब आधार से नहीं चलेगा काम, परिवार रजिस्टर जरूरी; तभी प्रमाणित होगी उम्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेंशन के लाभार्थी ध्यान दें: अब आधार से नहीं चलेगा काम, परिवार रजिस्टर जरूरी; तभी प्रमाणित होगी उम्र
Wed, 25 Mar 2026 10:09 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 25 Mar 2026 10:09 AM IST
सार
पेंशन योजनाओं में अब आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया गया है। नए नियम के तहत गलत दस्तावेज अपलोड करने वाले आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है।
विज्ञापन
आधार कार्ड का सांकेतिक फोटो
- फोटो : अमर उजाला प्रिंट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
शासन ने पेंशन योजनाओं के लिए आयु प्रमाणपत्र के नियमों में बदलाव किया है। अब इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु का आधार नहीं माना जाएगा। इसके स्थान पर परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
प्रतीक्षा सूची में शामिल जिन आवेदकों ने केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वह तत्काल पोर्टल पर नए मान्य दस्तावेज अपलोड करें। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यही नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी लागू होगा। विभाग ने सभी जनसेवा केंद्र संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक लाभ योजना में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
विज्ञापन
प्रतीक्षा सूची में शामिल जिन आवेदकों ने केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वह तत्काल पोर्टल पर नए मान्य दस्तावेज अपलोड करें। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यही नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी लागू होगा। विभाग ने सभी जनसेवा केंद्र संचालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।
विज्ञापन