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पंचायत चुनाव: नामांकन पत्र खरीदने को पहुंचने लगे दावेदार
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कासगंज के सिढ़पुरा में प्रधान पद के लिए नामांकन खरीदते उम्मीदवार
- फोटो : KASGANJ
कासगंज। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की विक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले दिन जिला पंचायत सदस्य का एक भी नामांकन नहीं बिका, जबकि ग्राम प्रधान,क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन खरीदने के लिए दावेदार पहुंचने लगे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिये नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला को नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
नाम निर्देशन पत्र नकद धनराशि देकर क्रय किया जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक या कोषागार में जमा की जाएगी। चालान फार्म नि:शुल्क प्राप्त होंगे। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नाम निर्देशन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को केवल घोषणा पत्र लगाना है। अन्य उम्मीदवारों को शपथ पत्र भी दाखिल करना है।
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अनुुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार, उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। । ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम, संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की सूची में तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार का नाम संबंधित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
नामांकन पत्रों की विक्री शुरू होने के साथ ही दावेदारों ने खरीद शुरू कर दी है। सिढ़पुरा में प्रधान पद के 11, पटियाली में प्रधान पद का 1, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 तथा ग्राम पंचायत सदस्य का एक नामांकन पत्र बिक्री हुआ।
पद नामांकन पत्र की धनराशि जमानत की धनराशि
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500
ग्राम प्रधान 300 2000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000
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जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिये नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला को नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
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नाम निर्देशन पत्र नकद धनराशि देकर क्रय किया जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक या कोषागार में जमा की जाएगी। चालान फार्म नि:शुल्क प्राप्त होंगे। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नाम निर्देशन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार को केवल घोषणा पत्र लगाना है। अन्य उम्मीदवारों को शपथ पत्र भी दाखिल करना है।
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अनुुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को तहसीलदार, उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। । ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार का नाम, संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की सूची में तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार का नाम संबंधित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
नामांकन पत्रों की विक्री शुरू होने के साथ ही दावेदारों ने खरीद शुरू कर दी है। सिढ़पुरा में प्रधान पद के 11, पटियाली में प्रधान पद का 1, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 तथा ग्राम पंचायत सदस्य का एक नामांकन पत्र बिक्री हुआ।
पद नामांकन पत्र की धनराशि जमानत की धनराशि
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500
ग्राम प्रधान 300 2000
सदस्य क्षेत्र पंचायत 300 2000
सदस्य जिला पंचायत 500 4000