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पंचायत चुनाव: नामांकन के लिए प्रत्याशियों को देने होंगे चार अदेय प्रमाण पत्र
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मैनपुरी। पंचायत चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रत्याशी तैयारियों में जुट गए हैं। नामांकन के दौरान मांगे जाने वाले अभिलेख बनवाने में सभी प्रत्याशी लगे हैं। नामांकन के दौरान उन्हें चार अदेय प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ शपथ पत्र भी देने होंगे। इनमें वह अपना पूरा ब्योरा देंगे।
जिले में 19 अप्रैल को ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया सात अप्रैल से शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता विभाग का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके साथ ही घोषणा पत्र में उन्हें अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने के साथ ही नकद धनराशि का भी ब्योरा देना होगा। इसी घोषणा पत्र में प्रत्याशी अपनी शिक्षा और अपराधिक मामलों के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए ये घोषणा पत्र स्व हस्ताक्षरित देना होगा। अन्य तीन पदों के लिए ये घोषणा पत्र नोटेरी करने के बाद जमा कराना होगा।
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जमानत राशि नकद जमा करने पर कटेगी रसीद
सभी प्रत्याशियों को कोषागार या बैंक चालान के माध्यम से जमानत की धनराशि जमा करनी होगी। अगर प्रत्याशी नामांकन के दौरान जमानत की धनराशि नकद जमा करते हैं तो उन्हें एक अतिरिक्त रसीद भी कटवानी होगी। इसके लिए उन्हें 385 रुपये का शुल्क अतिरिक्त देना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता विभाग के अदेय प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके साथ ही जमानत राशि नकद जमा करने पर अतिरिक्त रसीद कटवानी होगी।
ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी।
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जिले में 19 अप्रैल को ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया सात अप्रैल से शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता विभाग का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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इसके साथ ही घोषणा पत्र में उन्हें अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने के साथ ही नकद धनराशि का भी ब्योरा देना होगा। इसी घोषणा पत्र में प्रत्याशी अपनी शिक्षा और अपराधिक मामलों के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए ये घोषणा पत्र स्व हस्ताक्षरित देना होगा। अन्य तीन पदों के लिए ये घोषणा पत्र नोटेरी करने के बाद जमा कराना होगा।
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जमानत राशि नकद जमा करने पर कटेगी रसीद
सभी प्रत्याशियों को कोषागार या बैंक चालान के माध्यम से जमानत की धनराशि जमा करनी होगी। अगर प्रत्याशी नामांकन के दौरान जमानत की धनराशि नकद जमा करते हैं तो उन्हें एक अतिरिक्त रसीद भी कटवानी होगी। इसके लिए उन्हें 385 रुपये का शुल्क अतिरिक्त देना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता विभाग के अदेय प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके साथ ही जमानत राशि नकद जमा करने पर अतिरिक्त रसीद कटवानी होगी।
ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी।