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Agra: मेट्रो के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित दो के खिलाफ मुकदमे के आदेश, जानें क्या है मामला
Fri, 25 Nov 2022 12:49 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 25 Nov 2022 12:49 PM IST
सार
एटा निवासी रुद्र प्रताप सिंह मेसर्स सिंह रुद्र कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उनकी फर्म पाइलिंग का कार्य करती है। सेम इंडिया बुयित वेल प्राइवेट लिमिटेड को आगरा में मेट्रो परियोजना में कांट्रेक्ट मिला है।
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- फोटो : istock
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विस्तार
आगरा के कोर्ट ने एक फर्म का भुगतान नहीं करने और प्रोपराइटर को धमकी देने के मामले में मेट्रो परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर और एक अन्य फर्म के प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए थाना ताजगंज पुलिस को निर्देशित किया गया है।
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ये है मामला
एटा निवासी रुद्र प्रताप सिंह मेसर्स सिंह रुद्र कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उनकी फर्म पाइलिंग का कार्य करती है। सेम इंडिया बुयित वेल प्राइवेट लिमिटेड को आगरा में मेट्रो परियोजना में कांट्रेक्ट मिला है। इसके प्रबंध निदेशक अरविंद गोयल और परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर सीके दीक्षित ने उनकी फर्म को पाइलिंग का कार्य दिया था। उनकी (रुद्र प्रताप) फर्म ने अप्रैल 2021 तक 50,43,115 रुपये का कार्य किया।
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नहीं किया भुगतान
इस पर उन्हें 13,08,775 रुपये का भुगतान कर दिया गया। शेष धनराशि 37,34,340 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। इस पर कई बार बात की। मगर, कोई जवाब नहीं मिला। इस पर अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। इस पर विपक्षी धमकी देने लगे। पीड़ित ने अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया।
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