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एक मुश्त समाधान योजना: उपभोक्ताओं को तीन चरणों में मिलेगा लाभ

Sat, 22 Nov 2025 11:23 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 22 Nov 2025 11:23 PM IST
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One-time settlement scheme: Consumers will get benefits in three phases
कासगंज। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया धन को जमा कराने के लिए 1 दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को तीन चरणों में मिलेगा। कनेक्शन लेने के बाद भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं एवं लंबे समय से बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत प्रतिशत लाभ मिलेगा। चोरी के आरोपी बकाएदारों को भी 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अधिशासी अभियंता पीयूष कुमार ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। घरेलू 2 किलोवाट तथा वाणिज्यिक 1 किलोवाट कनेक्शनधारक उपभोक्ता योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने 31मार्च 2025 के उपरांत भुगतान नहीं किया एवं कनेक्शन लेने के बाद कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न किया हो और जिसकी संयोजन तिथि 31 मार्च 2025 से पहले की हो, ऐसे उपभोक्ता विद्युत बिल की धनराशि जमा कराकर मूलधन पर अर्जित सरचार्ज का लाभ ले सकते हैं। विद्युत वितरण खंड, सोरों, कासगंज के अन्तर्गत कुल 63047 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल धनराशि 120 करोड़ बकाया है पंजीकरण कराकर धनराशि जमा करने 38.34 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होगा। 2 हजार रुपये से पंजीकरण किया जाएगा।
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प्रथम चरण- 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर तक 2025 तक
द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
तृतीय चरण- 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक
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