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Agra News: एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी

Fri, 15 Dec 2023 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 15 Dec 2023 11:32 PM IST
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Notice issued to branch manager of Axis Bank
मैनपुरी। शहर की बैंक कॉलोनी निवासी एक महिला की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज ने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 21 दिसंबर तक आख्या मांगी गई है। अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि भी नियत की गई।
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बैंक कॉलोनी में माधव राव सिंधिया स्कूल के पास रहने वाली ममता शहर में ममता इंटर प्राइजेज का संचालन करती हैं। उन्होंने व्यापार के सिलसिले में एक्सिस बैंक शाखा स्टेशन रोड से दो करोड़ रुपये का लोन लिया था। लोन लेते समय मकान का मूल बैनामा बैंक में जमा किया था। ममता ने 17 अक्तूबर 2023 को लोन की धनराशि बैंक में जमा कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने बैंक से बैनामे की मूल प्रति वापस मांगा तो बैंक ने बैनामे की मूल प्रति के साथ खाता बंद करने से भी इन्कार कर दिया।
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ममता ने बैंक को कई नोटिस भेजा, लेकिन बैंक ने बैनामा वापस करने के लिए 65 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। इस पर पीड़ित ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज अमित सिंह ने शिकायत की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद प्रभारी सचिव/सिविल जज ने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी करके शिकायत के संबंध में 21 दिसंबर तक आख्या मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि तय की गई है।
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