फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Non-bailable warrant issued for SDO Electricity

Agra News: एसडीओ विद्युत के गैर जमानती वारंट जारी

Thu, 15 Jun 2023 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 15 Jun 2023 11:24 PM IST
विज्ञापन
Non-bailable warrant issued for SDO Electricity
मैनपुरी।स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी के गवाही के लिए नहीं आने पर स्पेशल जज ईसी एक्ट मीता सिंह ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए चार और पंाच जुलाई की तारीख तय कर दी है।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को बिजली चोरी के दो मुकदमों की स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में सुनवाई होनी थी। गवाही के लिए विद्युत ट्रांसमिशन हाथरस में तैनात उपखंड अधिकारी शेर सिंह राजपूत को आना था। वह गवाही देने के लिए न्यायालय में नहीं आए। विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने गवाही नहीं होने से मुकदमे निस्तारित नहीं होने की बात न्यायालय में बताई। बताया कि उपखंड अधिकारी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। स्पेशल जज मीता सिंह न्यायाधीश ने उपखंड अधिकारी शेर सिंह राजपूत के गैर जमानती वारंट जारी करके चार और पांच जुलाई की तारीख दोनों मुकदमों में गवाही के लिए तय की गई है।
विज्ञापन



सिपाही के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
मैनपुरी। एक महिला अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में बृहस्पतिवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अलीगढ़ में एसएसएफ़ में तैनात सिपाही प्रियांशु पुरोहित के खिलाफ महिला अधिवक्ता ने सात अक्तूबर 2022 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सिपाही पहले पीएसी एटा में तैनात था। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed