आगरा: भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया कोर्ट में नहीं हुए हाजिर, गैर जमानती वारंट जारी
12 साल पुराने जीआरपी आगरा कैंट के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने 16 सितंबर को अपने बयान दर्ज कराए थे। अदालत ने उन्हें अपने बचाव में गवाह पेश करने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की थी, लेकिन सांसद तय तारीख पर अदालत में हाजिर ही नहीं हुए।
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आगरा के विशेष न्यायाधीश (एमएलए-एमपी) नीरज गौतम ने 12 साल पुराने थाना जीआरपी कैंट के मामले में इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने उनका सफाई साक्ष्य का अवसर भी समाप्त कर दिया है।
16 सितंबर को सांसद रामशंकर कठेरिया का कोर्ट में धारा 313 के तहत मुल्जिम बयान हुआ था। सफाई साक्ष्य के लिए गुरुवार की तिथि (23 सितंबर) नियत की गई थी। मगर, भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और न ही उनकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया।
आगरा: 12 साल पुराने मामले में भाजपा सांसद कठेरिया ने दर्ज कराए बयान, अब 23 सितंबर को सुनवाई
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि शाम के पांच बज गए हैं। आज पत्रावली वास्ते सफाई साक्ष्य लगी हुई है। मगर, न तो अभियुक्त हाजिर हुआ और न ही अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की है।
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यह था मामला
26 सितंबर 2009 को हाईकोर्ट खंडपीठ आंदोलन में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने अधिवक्ताओं के साथ राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन रोकी थी। इस मामले में तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक ने सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, कांग्रेस की नेता इंदिरा वर्मा, संघर्ष समिति संयोजक केडी शर्मा, सचिव अरुण सोलंकी आदि के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा सहित अन्य धाराओं में थाना जीआरपी आगरा कैंट में मुकदमा दर्ज कराया था। सांसद की अन्य लोगों से पत्रावली अलग करके सुनवाई की जा रही है।
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