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Agra News: क्षेत्राधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, वेतन रोकने के आदेश

Thu, 16 Apr 2026 01:47 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 01:47 AM IST
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Non-bailable warrant against the area officer, order to stop salary
आगरा। वर्ष 2014 में थाना सदर में दर्ज हत्या और सबूत नष्ट करने के मुकदमे में गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं होने पर एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने, फरारी की उद्घोषणा के साथ उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के पुलिस अधीक्षक हाथरस को आदेश दे दिए।
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थाना सदर में वर्ष 2014 में हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसका अदालत में राज्य बनाम ओमप्रकाश आदि के विरुद्ध मुकदमा विचाराधीन है। मुकदमे में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना की गवाही होनी है। यह मुकदमा प्राचीनतम वादों की श्रेणी में आता है और उच्च न्यायालय ने शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। अदालत ने कई बार जेएन अस्थाना को गवाही के लिए तलब किया, लेकिन हर बार वह अनुपस्थित रहे। अदालत के पारित अनेक प्रतिकूल आदेशों के बावजूद गवाही दर्ज कराने के लिए वह हाजिर नहीं हुए। वह वर्तमान में हाथरस जिले के सिकंदराराऊ में तैनात हैं।
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