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ताजमहल के पास अवैध होटल का निर्माण, एनजीटी ने थमाया नोटिस
ताजमहल के पास अवैध होटल का निर्माण, एनजीटी ने थमाया नोटिस
Updated Fri, 17 Feb 2017 01:01 AM IST
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ताजमहल के पास अवैध होटल का निर्माण, एनजीटी ने थमाया नोटिस
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर हरित पट्टी में बनाए जा रहे होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका की गंभीरता देखते हुए एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकरणों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
ताजमहल वेलफेयर सोसायटी ने एनजीटी में याचिका दायर कर कहा है कि फतेहाबाद रोड पर कैला कोल्ड स्टोरेज के पास होटल ताज ओरिएंट के सामने ताज गार्डन में करीब 12 हजार वर्ग फुट पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए टीटीजेड एरिया की हरित पट्टी में करीब 20 से 25 पेड़ भी काटे गए हैं। आगरा विकास प्राधिकरण पर रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगाते हुए याची ने कहा कि प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण कार्य के लिए बसंत कुमार नाम के एक व्यक्ति से 5 से 6 लाख रुपये रिश्वत ली है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने ताजमहल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मुकेश सिंह की याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को नोटिस देकर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। प्रधान पीठ ने मामले में लीगल एड एनजीटी बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य व एडवोकेट गौरव बंसल को भी पक्षकार बनाया है। एसोसिएशन का आरोप है कि इस मामले पर आगरा विकास प्राधिकरण से पूर्व में शिकायत की गई थी लेकिन उनकी ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरोप है यह अवैध निर्माण कार्य उनकी शह पर हो रहा है। मालूम हो कि हाल ही में एनजीटी ने भी एक दूसरे मामले में अपने आदेश पर कहा था कि ताजमहल के पास मौजूद पर्यावरण संवेदी क्षेत्र में न ही कोई पेड़ कटना चाहिए और न ही कोई अवैध निर्माण कार्य होना चाहिए।
ताजमहल वेलफेयर सोसायटी ने एनजीटी में याचिका दायर कर कहा है कि फतेहाबाद रोड पर कैला कोल्ड स्टोरेज के पास होटल ताज ओरिएंट के सामने ताज गार्डन में करीब 12 हजार वर्ग फुट पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके लिए टीटीजेड एरिया की हरित पट्टी में करीब 20 से 25 पेड़ भी काटे गए हैं। आगरा विकास प्राधिकरण पर रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगाते हुए याची ने कहा कि प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण कार्य के लिए बसंत कुमार नाम के एक व्यक्ति से 5 से 6 लाख रुपये रिश्वत ली है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने ताजमहल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मुकेश सिंह की याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को नोटिस देकर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। प्रधान पीठ ने मामले में लीगल एड एनजीटी बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य व एडवोकेट गौरव बंसल को भी पक्षकार बनाया है। एसोसिएशन का आरोप है कि इस मामले पर आगरा विकास प्राधिकरण से पूर्व में शिकायत की गई थी लेकिन उनकी ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। आरोप है यह अवैध निर्माण कार्य उनकी शह पर हो रहा है। मालूम हो कि हाल ही में एनजीटी ने भी एक दूसरे मामले में अपने आदेश पर कहा था कि ताजमहल के पास मौजूद पर्यावरण संवेदी क्षेत्र में न ही कोई पेड़ कटना चाहिए और न ही कोई अवैध निर्माण कार्य होना चाहिए।
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