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रात्रि कर्फ्यू ने डाला खलल: बंदिशों के बीच नए साल का जश्न मनाने की तैयारी, होटलों ने बदले पैकेज, जानें किसे मिलेगी एंट्री

Thu, 30 Dec 2021 12:01 AM IST
Abhishek Saxena संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 30 Dec 2021 12:01 AM IST
सार

रात्रि कर्फ्यू की गाइडलाइन आने के बाद होटल, रेस्टोरेंट ने ग्रुप बुकिंग रद्द कर दी गईं हैं, कपल और फैमिली एंट्री को ही एंटी दी जाएगी।

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New Year 2021 Celebration Requried Persission
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

31 दिसंबर की रात ताजनगरी जश्न में डूबेगी, लेकिन जश्न बंदिशों के बीच होगा। नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन लागू होने के बाद शहर के तमाम रूफ टॉप रेस्टोरेंटों व होटलों ने नए पैकेज जारी कर दिए हैं। बल्क (ग्रुप) एंट्री कैंसिल हो रही हैं। कपल और फैमिली पैकेज जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरह से बुकिंग की जा रही हैं।

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाल में ही यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। नियमानुसार रात 11 बजे से सुबह के पांच बजे तक कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। इसी के मद्देनजर शहर के प्रमुख रूफ टॉप रेस्टोरेंटों व होटलों ने नए साल के जश्न को लेकर अपनी तैयारी की रणनीति को बदला है।
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रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष तन्मय गुप्ता ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस आने के बाद सभी कारोबारियों ने एकजुट होकर इस पर विचार किया है। नए साल के जश्न पर लोगों की संख्या सीमित रखने के लिए माथापच्ची की जा रही है। कई बल्क एंट्री रद्द हुई हैं। काफी संख्या में कपल व फैमिली एंट्री की बुकिंग जारी है। रेस्टोरेंट व होटल, अपनी वेबसाइट व बुकिंग कराने के मोबाइल एप के जरिए लोगों की एंट्री दर्ज कर रहे हैं।
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फतेहाबाद रोड पर रूफ टॉप रेस्टोरेंटों की अधिक संख्या
शहर में मुख्य रूप से फतेहाबाद रोड पर रूफ टॉप रेस्टोरेंटों की संख्या अधिक है। इसके अलावा कमला नगर, आवास विकास कॉलोनी (कारगिल चौराहा) में इस तरह के रेस्टोरेंट हैं। इनमें 26 दिसंबर से बुकिंग खोल दी गई हैं। कपल एंट्री की संख्या अधिक है।


रात 11 बजे तक अनुमति
प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार समारोहों के आयोजन को लेकर रात 11 बजे तक ही अनुमति है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए प्रशासनिक अनुमति भी जरूरी है। रात 11 बजे के बाद अगर आयोजन होता है तो आयोजनकर्ता के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 

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