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UP News: पेइंग गेस्ट और हॉस्टल चलाने के लिए नए नियम, पंजीकरण कराना अनिवार्य, देनीं होंगी ये सुविधाएं

Fri, 06 Sep 2024 09:34 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 06 Sep 2024 09:34 AM IST
सार

पेइंग गेस्ट-हॉस्टल के पंजीकरण कराने होंगे। इतना ही नहीं समिति मानक देखेगी। पूरा पैसा लेने पर भी छात्र-छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 
 

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New rules for running paying guests and hostels registration is mandatory
हॉस्टल - फोटो : संवाद

विस्तार

शासन ने पेइंग गेस्ट और हॉस्टल का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इनमें छात्रों के ठहरने, खाने-पीने समेत अन्य क्या सुविधाएं हैं, इसकी रिपोर्ट बनेगी। मानक परखने के लिए आगरा के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति बनाई है।
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क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश ने बताया कि पंजीकरण शुल्क 10 हजार रुपये और नवीनीकरण शुल्क 5000 रुपये तय किया गया है। इसे बैंकर्स चैक-डिमांड ड्राफ्ट के जरिये कार्यालय में जमा किया जाएगा। ई-चालान की भी सुविधा है।
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समिति में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खेरागढ़ के डॉ. आलोक कटारा, राजकीय स्नातकोत्तर जलेसर के डॉ. आशीष श्रीवास्तव और राजकीय महिला महाविद्यालय आंवलखेड़ा के डॉ. संजीव कुमार हैं। शिकायत है कि हॉस्टल-पेइंग गेस्ट में पूरा पैसा देने के बाद भी छात्र-छात्राओं को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित होने के साथ उन पर आर्थिक भार भी पड़ रहा है।
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