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Agra News: हत्यारोपी ससुर की जमानत खारिज

Fri, 14 Jul 2023 04:53 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 14 Jul 2023 04:53 PM IST
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Murderer father-in-law's bail rejected
हत्यारोपी ससुर की जमानत खारिज
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मैनपुरी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पुत्रवधू की हत्या करने क आरोपी ससुर की जमानत अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने खारिज कर दी है। ससुर ने जेल में रहते हुए जमानत पाने के लिए आवेदन किया था।

थाना कोतवाली के चौहानपुर निवासी संजीव की शादी 26 अप्रैल 2018 को रिंकी के साथ हुई थी। 28 जून 2023 को रिंकी की मृत्यु हो गई। रिंकी के भाई ने पति और ससुर रक्षपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने रक्षपाल को पकड़कर जेल भेज दिया।
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रक्षपाल ने जमानत पाने के लिए आवेदन किया। जमानत की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां के न्यायालय में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी तथा पुष्पेंद्र दुबे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने ससुर रघुवीर की जमानत खारिज कर दी है।
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