फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   murderer declayred

हत्या करने वाला युवक दोषी करार

Fri, 04 Mar 2022 12:32 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Mar 2022 12:32 AM IST
विज्ञापन
murderer declayred
मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा में सात साल पहले एक युवक की रंजिश के चलते हत्या करने वाले को एफटीसी जज द्वितीय तुरन्नुम खान ने दोषी पाया है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। हत्यारे को पांच मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

थाना करहल के मोहल्ला खेड़ा निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी की 10 जून 2017 को करहल में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जयप्रकाश के पिता गेंदालाल ने मोहल्ले के ही सुशील उर्फ टिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद टिंकू को दोषी पाकर उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी जज द्वितीय तुरन्नुम खान की कोर्ट में हुई।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने टिंकू केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर टिंकू को हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता की दलीलों के आधार पर उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। टिंकू को जेल से अदालत में लाकर जयप्रकाश की हत्या करने के संबंध में सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed