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यूपी: 22 साल पुराने मामले में अदालत में पेश हुए दो गवाह, मुख्तार अंसारी के मामले में नहीं हो सकी जिरह

Wed, 01 Dec 2021 12:25 AM IST
Abhishek Saxena अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 01 Dec 2021 12:25 AM IST
सार

मुख्तार अंसारी की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी हुई, इस मामले में जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख तय की है।

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Mukhtar Ansari In Agra Court 22 Years Old Case
मुख्तार अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा जेल में निरुद्ध बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मंगलवार को थाना जगदीशपुरा के 22 साल पुराने केस में स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) नीरज गौतम की कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। इस दौरान केस में वादी जगदीशपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवशंकर शुक्ला और निरीक्षक रूपेंद्र गौड़ कोर्ट में हाजिर हुए। वादी की गवाही पूरी हो गई। उन्होंने अपने बयान में घटना का समर्थन किया, जबकि समयाभाव के कारण जिरह नहीं हो सकी। दूसरे गवाह की गवाही भी नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। 
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कोर्ट से जारी वारंट वापस कराए गए
एडीजीसी शशि शर्मा ने बताया कि शिवशंकर शुक्ला सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि रूपेंद्र गौड़ कानपुर में तैनात हैं। केस के समय थाना जगदीशपुरा में उप निरीक्षक पद पर तैनात थे। दोनों के कोर्ट से जारी वारंट वापस कराए गए। शिवशंकर शुक्ला की गवाही मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान हुई। वादी ने अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुए बयान दिया। वादी से मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रवि अरोरा की जिरह समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी। दूसरे गवाह रूपेंद्र गौड़ की गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट की ओर से अब अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि सुनिश्चित की गई है। 
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ये था मामला
मामला 18 मार्च 1999 का है। तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार तिवारी, एसएसपी सुवेश कुमार, एसपी सिटी डीसी मिश्रा, एडीएम सिटी पीएन दुबे और सीएमओ ने अचानक केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया था। तब विधायक मुख्तार अंसारी की बैरक से मोबाइल और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। इस मामले में थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। 
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भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया के केस में नहीं आया गवाह
इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ थाना हरीपर्वत में दर्ज मारपीट और बलवा के केस में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मगर, सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं केस के गवाह वादी संबेदी लाल की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दूसरे गवाह टोरंट पावर की नौकरी छोड़कर चले गए हैं। उन्हें समन भेजा गया है। विशेष न्यायाधीश  (एमपी-एमएलए) नीरज गौतम ने गवाही के लिए पत्रावली पर 13 दिसम्बर की तिथि नियत की। थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार, भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध साकेत माल स्थित टोरंट पावर के कार्यालय में समर्थकों के साथ घुसकर बलवा, मैनेजर के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में मुकदमा गवाही के लिए लंबित है।
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