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UP: सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस बयान में फंसी...रिवीजन दाखिल; दो जून को सुनवाई

Sat, 24 May 2025 08:22 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 24 May 2025 08:22 AM IST
सार

भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनाैत की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। राष्ट्रद्रोह केस में दाखिल वाद को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन इस मामले में सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया गया है। 
 

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MP Kangana Ranaut's troubles may increase stuck in statement revision filed hearing on 2 June
कंगना रनौत। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

 हिमाचल के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह वाद को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत ने 6 मई को खारिज कर दिया था। वादी के अधिवक्ता ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया। इस पर 2 जून को सुनवाई होगी।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था। उन्होंने देश के किसानों पर अभद्र टिप्पणी करने, क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया था। अदालत ने कंगना रनौत को पक्ष रखने के लिए उनके हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली और दिल्ली के पते पर तीन नोटिस भेजे थे। 7 महीने से अधिक समय तक सुनवाई हुई थी।

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वाद हुआ था खारिज
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वादी व उनके परिवार से किसानों के धरने में कोई मौजूद नहीं था। इसके अलावा राज्य सरकार, जिलाधिकारी से वाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। संवाद


 
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तेजोमहालय वाद में 22 जुलाई को अगली सुनवाई
तेजोमहालय वाद में शुक्रवार को पक्षकार बनने की अर्जी पर बहस लघुवाद न्यायालय में नहीं हो सकी। अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को वाद दायर किया था। जिसमें ताजमहल को तेजोमहालय मानकर जलाभिषेक करने की अनुमति देने की याचिका दायर की थी। 24 सितंबर 2024 को सैयद इब्राहिम हुसैन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी। जिस पर शुक्रवार को बहस होनी थी। मगर सुनवाई नहीं हो सकी।
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