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Agra: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पुलिस ने की प्रभावी पैरवी

Sat, 02 Mar 2024 09:38 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 02 Mar 2024 09:38 AM IST
सार

सिकंदरा में घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की थी।
 

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misdeed convict gets 20 years rigorous imprisonment police advocated effectively
court new - फोटो : istock

विस्तार

आगरा कमिश्नरेट पुलिस ऑपरेशन कनविक्शन नाम से अभियान शुरू किया है। इसी के तहत दो मामलों में तीन अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। सिकंदरा में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जगदीशपुरा के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
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अगस्त 2018 में घटना हुई थी। सिकंदरा के एक गांव में युवक संजय ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में विवेचक निरीक्षक अजय कौशल, कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल धीरेंद्र कुमार और एडीजीसी वीरेंद्र कुमार ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों और साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को एडीजे/एफटीसी-1 ने आरोपी मथुरा के फरह निवासी संजय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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थाना जगदीशपुरा के हत्या, हत्या की कोशिश के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 17 ने अभियुक्त गढ़ी भदौरिया निवासी मुन्ना व बंटी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में 17 दिसंबर 2018 को थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़, विवेचक निरीक्षक प्रवेश सिंह और कोर्ट पैरोकार श्रीकांत राठी ने प्रभावी पैरवी की।
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