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बुर्का पहनाकर किशोरी को ले जाने का मामला: दोस्त रिंकू को पुलिस ने भेजा जेल, मेरठ का मेहताब राणा भी पकड़ा
Fri, 05 Mar 2021 10:42 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Fri, 05 Mar 2021 10:42 AM IST
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किशोरी को ले जाने वाले आरोपी रिंकू और गुलफाम
- फोटो : अमर उजाला
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न्यू आगरा स्थित अस्पताल से किशोरी को बुर्का पहनाकर दिल्ली ले जाने वाले रिंकू साहू को न्यू आगरा पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। वहीं ताजगंज पुलिस ने वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे में मेरठ के मेहताब राणा के भाई गुलफाम को जेल भेजा है। मुकदमे में पहले से जेल में बंद परिवार की तीन महिलाओं सहित पांच लोगों के और नाम खोले गए हैं। सभी को अपहृत को छिपाने में मदद करने और षड्यंत्र की धारा में आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने मेहताब राणा को भी गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली से किशोरी को बरामद करने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे। किशोरी से पूछताछ में पता चला था कि उसे दोस्त दिव्यांशू और रिंकू ले गए थे। थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र बालियान ने बताया कि पुलिस ने किशोरी नाबालिग है।
ये भी पढ़ें- आगरा: बुर्का पहनाकर अगवा की गई किशोरी दिल्ली में मिली, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
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इस कारण रिंकू और दिव्यांशू को केस में आरोपी बनाया। दिव्यांशू मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले में पकड़ा जा चुका है। वहीं दिल्ली निवासी रिंकू को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह किशोरी को बुर्का पहनाकर अपने साथ ले गया था। वहीं दिव्यांशू को वारंट पर लाया जाएगा।
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दिल्ली से किशोरी को बरामद करने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे। किशोरी से पूछताछ में पता चला था कि उसे दोस्त दिव्यांशू और रिंकू ले गए थे। थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र बालियान ने बताया कि पुलिस ने किशोरी नाबालिग है।
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इस कारण रिंकू और दिव्यांशू को केस में आरोपी बनाया। दिव्यांशू मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले में पकड़ा जा चुका है। वहीं दिल्ली निवासी रिंकू को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह किशोरी को बुर्का पहनाकर अपने साथ ले गया था। वहीं दिव्यांशू को वारंट पर लाया जाएगा।
नाबालिग लड़की को ले जाता आरोपी युवक (सीसीटीवी फुटेज से ली गई तस्वीर) फाइल
- फोटो : अमर उजाला
ताजगंज पुलिस ने गुलफाम सहित छह नाम और खोले
आगरा ताजगंज पुलिस ने बताया कि किशोरी का जून 2018 में ताजगंज क्षेत्र से दो बार अपहरण हुआ था। पुलिस ने मेरठ निवासी मेहताब राणा को दुष्कर्म, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा था। विवेचना में मेरठ निवासी इदरीश और दानिश के नाम बढ़ाए थे। मगर, वह जेल नहीं भेजे गए थे। तीसरी बार किशोरी का अपहरण का मामला सामने आने के बाद इदरीश और दानिश को जेल भेजा गया।
वहीं इस मुकदमे में मेहताब की पत्नी भूरी, भाभी शानू, रेशमा के साथ भाई गुलफाम, तौहीद और नजाकत के नाम खोले गए हैं। महिलाएं न्यू आगरा के अपहरण के मुकदमे में जेल भेजी जा चुकी हैं। गुलफाम को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। उस पर अपहरण में सहयोग और षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है।
आगरा: सामूहिक दुष्कर्म के ढाई साल बाद आरोपी पिता-पुत्र को जेल, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला
मेहताब राणा के खिलाफ न्यू आगरा में मुकदमा
थाना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाने में मेरठ के मेहताब राणा के खिलाफ एक नया मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा पीड़ित किशोरी की तहरीर पर लिखा गया है। आरोप लगाया है कि 15 फरवरी को मेहताब राणा दयालबाग मार्ग पर मिला था। उसे रोक लिया। उसे मौत का भय दिखाया। हत्या की धमकी दी। पुराना मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। किशोरी ने कोर्ट में दिए अपने बयान में भी इस बात का जिक्र किया था। पुलिस ने इसी आधार पर मेहताब राणा के खिलाफ मुकदमा लिखा है। वह ताजगंज थाने में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे में जमानत पर है। मेहताब को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगरा ताजगंज पुलिस ने बताया कि किशोरी का जून 2018 में ताजगंज क्षेत्र से दो बार अपहरण हुआ था। पुलिस ने मेरठ निवासी मेहताब राणा को दुष्कर्म, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा था। विवेचना में मेरठ निवासी इदरीश और दानिश के नाम बढ़ाए थे। मगर, वह जेल नहीं भेजे गए थे। तीसरी बार किशोरी का अपहरण का मामला सामने आने के बाद इदरीश और दानिश को जेल भेजा गया।
वहीं इस मुकदमे में मेहताब की पत्नी भूरी, भाभी शानू, रेशमा के साथ भाई गुलफाम, तौहीद और नजाकत के नाम खोले गए हैं। महिलाएं न्यू आगरा के अपहरण के मुकदमे में जेल भेजी जा चुकी हैं। गुलफाम को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। उस पर अपहरण में सहयोग और षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है।
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मेहताब राणा के खिलाफ न्यू आगरा में मुकदमा
थाना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाने में मेरठ के मेहताब राणा के खिलाफ एक नया मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा पीड़ित किशोरी की तहरीर पर लिखा गया है। आरोप लगाया है कि 15 फरवरी को मेहताब राणा दयालबाग मार्ग पर मिला था। उसे रोक लिया। उसे मौत का भय दिखाया। हत्या की धमकी दी। पुराना मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। किशोरी ने कोर्ट में दिए अपने बयान में भी इस बात का जिक्र किया था। पुलिस ने इसी आधार पर मेहताब राणा के खिलाफ मुकदमा लिखा है। वह ताजगंज थाने में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे में जमानत पर है। मेहताब को गिरफ्तार कर लिया गया है।