{"_id":"5f7614d78ebc3e9b8979022f","slug":"medical-mainpuri-news-agr461799670","type":"story","status":"publish","title_hn":"नियमों के उल्लंघन पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नियमों के उल्लंघन पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
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मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों पर सख्ती कर दी है। नियमों की अनदेखी करने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने बीते माह मनोज मेडिकल स्टोर कटरा समान का निरीक्षण किया था। यहां निरीक्षण के दौरान अभिलेख अधूरे मिलने के साथ ही दुकान भी जर्जर हालत में मिली थी। बुझिया पुल के पास संचालित कृष्णा मेडिकल स्टोर पर संबद्ध फार्मासिस्ट ने अगस्त में त्यागपत्र दे दिया था। मेडिकल स्टोर संचालक ने कोई फार्मासिस्ट नहीं लगाया।
दोनों ही रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (डीएलए) आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन को भेजी गई थीं। इन पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा वैष्णो मेडिकल स्टोर अजीतगंज का लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में अब जिले में कुल निलंबित मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की संख्या तीन हो गई है।
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संबंधित थानों को भी भेजा आदेश
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने आदेश जारी करने के बाद एक प्रति औषधि निरीक्षक और दूसरी प्रति संबंधित थाने को भेजी गई है। थाना पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि इन मेडिकल स्टोर का संचालन किसी भी हाल में न होने दिया जाए। अगर ये मेडिकल खुले मिलते हैं तो तत्काल इन्हें बंद कराने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को जानकारी दी जाए, ताकि उन्हें सील किया जा सके।
निरीक्षण के बाद मेडिकल स्टोर की रिपोर्ट डीएलए आगरा को भेजी गई थी। इसी के आधार पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनका संचालन अगर होता है तो सील कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। - उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।
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औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल ने बीते माह मनोज मेडिकल स्टोर कटरा समान का निरीक्षण किया था। यहां निरीक्षण के दौरान अभिलेख अधूरे मिलने के साथ ही दुकान भी जर्जर हालत में मिली थी। बुझिया पुल के पास संचालित कृष्णा मेडिकल स्टोर पर संबद्ध फार्मासिस्ट ने अगस्त में त्यागपत्र दे दिया था। मेडिकल स्टोर संचालक ने कोई फार्मासिस्ट नहीं लगाया।
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दोनों ही रिपोर्ट औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (डीएलए) आगरा डॉ. अखिलेश कुमार जैन को भेजी गई थीं। इन पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा वैष्णो मेडिकल स्टोर अजीतगंज का लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में अब जिले में कुल निलंबित मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की संख्या तीन हो गई है।
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संबंधित थानों को भी भेजा आदेश
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी आगरा ने आदेश जारी करने के बाद एक प्रति औषधि निरीक्षक और दूसरी प्रति संबंधित थाने को भेजी गई है। थाना पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि इन मेडिकल स्टोर का संचालन किसी भी हाल में न होने दिया जाए। अगर ये मेडिकल खुले मिलते हैं तो तत्काल इन्हें बंद कराने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को जानकारी दी जाए, ताकि उन्हें सील किया जा सके।
निरीक्षण के बाद मेडिकल स्टोर की रिपोर्ट डीएलए आगरा को भेजी गई थी। इसी के आधार पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनका संचालन अगर होता है तो सील कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। - उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।