{"_id":"5a2ebb214f1c1bd0408bc1ec","slug":"mathura-fast-track-court-ordered-to-sent-the-man-in-jail","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पहली पत्नी को गुमशुदा बताकर रचा ली दूसरी शादी, कोर्ट ने भेज दिया जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पहली पत्नी को गुमशुदा बताकर रचा ली दूसरी शादी, कोर्ट ने भेज दिया जेल
ब्यूरो/अमर उजाला मथुरा
Updated Mon, 11 Dec 2017 10:36 PM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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पत्नी के गुम होने का मुकदमा दर्ज कराने वाला वादी दूसरी शादी करने के मामले में फंस गया है। बिना तलाक के ही दूसरी शादी करने के मामले में उसे न्यायालय ने धोखाधड़ी करने पर जेल भेजा है।
13 जुलाई 2009 को गोविंद प्रसाद ने थाना कोसीकलां में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी पत्नी मथुरा में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा के बाद वो उसे लेने आया, लेकिन पत्नी कालेज में नहीं मिली। इस पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली।
पुलिस की जांच दौरान चंदन, रामे निवासी भवनपुरा, महेश निवासी होल्ला राया के नाम गोविंद की पत्नी के गुम होने के मामले में सामने आए। लेकिन, गोविंद की पत्नी ने न्यायालय में पेश होकर कहा कि उक्त तीनों लोग उसे बहला फुसलाकर नहीं ले गए हैं।
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13 जुलाई 2009 को गोविंद प्रसाद ने थाना कोसीकलां में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी पत्नी मथुरा में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा के बाद वो उसे लेने आया, लेकिन पत्नी कालेज में नहीं मिली। इस पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली।
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पुलिस की जांच दौरान चंदन, रामे निवासी भवनपुरा, महेश निवासी होल्ला राया के नाम गोविंद की पत्नी के गुम होने के मामले में सामने आए। लेकिन, गोविंद की पत्नी ने न्यायालय में पेश होकर कहा कि उक्त तीनों लोग उसे बहला फुसलाकर नहीं ले गए हैं।
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ऐसे आया पकड़ में
इधर, आरोपियों ने न्यायालय में गोविंद प्रसाद द्वारा दूसरी शादी करने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसमें दूसरी पत्नी और उससे बच्चा होने के साक्ष्य रखे। इसमें ग्राम सभा का परिवार रजिस्टर, पीएचसी कोसी में जन्मे बच्चे के माता-पिता के नाम के दस्तावेज रखे।
इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने वादी गोविंद प्रसाद को धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने के चलते जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने पैरवी की।
इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने वादी गोविंद प्रसाद को धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने के चलते जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने पैरवी की।