{"_id":"5f92dc958ebc3e9bdb0e393d","slug":"mathura-court-ordered-the-opening-of-the-banke-bihari-temple-vrindavan","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भक्तों के लिए अच्छी खबर, जल्द खुलेंगे बांकेबिहारी मंदिर के पट, अदालत ने दिया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भक्तों के लिए अच्छी खबर, जल्द खुलेंगे बांकेबिहारी मंदिर के पट, अदालत ने दिया आदेश
Sat, 24 Oct 2020 12:13 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वृंदावन (मथुरा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वृंदावन (मथुरा)
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 24 Oct 2020 12:13 AM IST
सार
- जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक-दो दिन में बांकेबिहारी मंदिर खोला जाएगा।
विज्ञापन
बांकेबिहारी मंदिर के बाहर खड़े श्रद्धालु
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ठाकुर बांकेबिहारी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुलेंगे। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को पूर्व आदेश के अनुसार मंदिर खोलने के निर्देश दिए। इस आदेश से मंदिर खोलने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे साधु-श्रद्धालु और दुकानदारों को राहत मिली है।
विज्ञापन
कोरोना के कारण 22 मार्च से बंद बांकेबिहारी मंदिर के पट बंद थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत के आदेश पर 15 अक्तूबर को मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, लेकिन भीड़ उमड़ने के कारण मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा ने 19 अक्तूबर से फिर मंदिर बंद करने के आदेश दे दिए। इससे श्रद्धालुओं में रोष पैदा हो गया।
विज्ञापन
हिमांशु गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी और छह अन्य ने अदालत में मंदिर को खोलने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में मंदिर खोलने के लिए याचिका दायर की। जज ने सुनवाई की तारीख चार नवंबर तय की।
विज्ञापन
दोबारा आदेश देने का कोई औचित्य नहीं- अदालत
सुनवाई की अवधि कम करने के लिए दोनों अधिवक्ता शुक्रवार को अदालत में पहुंचे और प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई करने के बाद जज ने कहा कि मंदिर खोलने के आदेश 15 अक्तूबर को ही जारी किए जा चुके हैं। इसी आदेश पर 17 अक्तूबर से मंदिर खोला गया। यह आदेश आज भी प्रभावी हैं। इसलिए दोबारा मंदिर खोले जाने का आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए पूर्व के आदेश का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन गजेंद्र सिंह ने 17 अक्तूबर से मंदिर खोलने के अपने आदेश को बहाल कर दिया है। साथ ही इस मामले में आए सभी प्रार्थना पत्र और वाद का निस्तारण कर दिया है।
बांकेबिहारी मंदिर खोलने के संबंध में जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक-दो दिन में मंदिर खोला जाएगा। मंदिर प्रबंधन को गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, बांकेबिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा का कहना है कि मंदिर खोलने के संबंध में बैठक चल रही है। देर रात तक निर्णय हो सकता है।
डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन गजेंद्र सिंह ने 17 अक्तूबर से मंदिर खोलने के अपने आदेश को बहाल कर दिया है। साथ ही इस मामले में आए सभी प्रार्थना पत्र और वाद का निस्तारण कर दिया है।
बांकेबिहारी मंदिर खोलने के संबंध में जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए एक-दो दिन में मंदिर खोला जाएगा। मंदिर प्रबंधन को गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर, बांकेबिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा का कहना है कि मंदिर खोलने के संबंध में बैठक चल रही है। देर रात तक निर्णय हो सकता है।