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Agra: धोखे से शादी फिर किया घिनौना काम...पीड़िता को मिला न्याय, आरोपी को 10 साल कारावास

Thu, 08 May 2025 10:09 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 08 May 2025 10:09 AM IST
सार

आगरा में एक पीड़िता ने धोखे से शादी कर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले को कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 
 

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Married by deceit and then did a disgusting act victim got justice accused got 10 years imprisonment
महिला सांकेतिक - फोटो : ai generated

विस्तार

आगरा में धोखाधड़ी से शादी कर दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने जिला मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बल्देवपुरी निवासी अजय प्रताप सिंह को दोषी पाया। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना हरीपर्वत में वादिया ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि था कि आरोपी अजय प्रताप ने उनकी मर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी से शादी कर ली। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। विरोध पर मारपीट करता।

 
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पुलिस ने 19 दिसंबर 2013 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 1 जनवरी 2014 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 19 फरवरी 2014 को विवेचक ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 
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