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Agra News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया विवाह
Mon, 15 May 2023 01:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 15 May 2023 01:01 AM IST
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किशनी।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती और प्रेमी हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवाह बंधन में बंध गए। पीड़िता की ओर से कुछ दिन पूर्व शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोनों अब हाईकोर्ट के समक्ष पेश होंगे।
युवती ने तीन वर्ष पूर्व एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि अनुज सिंह जो कि भारतीय सेना में तैनात है और थाना सौंरिख कन्नौज का रहने वाला है। वह शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। बाद में शादी करने से मुकर गया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया था। बाद में अनुज पाल द्वारा शादी करने का आश्वासन देने पर पीड़िता की सहमति पर न्यायालय से जमानत मिली थी। इसके बाद अनुज शादी से फिर मुकर गया था।
पीड़िता की शिकायत जमानत निरस्त को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट द्वारा आठ मई को आदेश किया कि अनुज को नौ मई को आर्य समाज मंदिर में शादी, 10 मई को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 11 मई को दोनों को न्यायालय में पेश होना होगा। आदेश के बाद नौ मई को अनुज और युवती शादी के बंधन में बंध गए। उक्त मामले में न्यायालय ने सुनवाई के लिए अब 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। दोनों पति - पत्नी के रूप में हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे।
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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती और प्रेमी हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवाह बंधन में बंध गए। पीड़िता की ओर से कुछ दिन पूर्व शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोनों अब हाईकोर्ट के समक्ष पेश होंगे।
युवती ने तीन वर्ष पूर्व एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि अनुज सिंह जो कि भारतीय सेना में तैनात है और थाना सौंरिख कन्नौज का रहने वाला है। वह शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। बाद में शादी करने से मुकर गया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया था। बाद में अनुज पाल द्वारा शादी करने का आश्वासन देने पर पीड़िता की सहमति पर न्यायालय से जमानत मिली थी। इसके बाद अनुज शादी से फिर मुकर गया था।
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पीड़िता की शिकायत जमानत निरस्त को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट द्वारा आठ मई को आदेश किया कि अनुज को नौ मई को आर्य समाज मंदिर में शादी, 10 मई को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 11 मई को दोनों को न्यायालय में पेश होना होगा। आदेश के बाद नौ मई को अनुज और युवती शादी के बंधन में बंध गए। उक्त मामले में न्यायालय ने सुनवाई के लिए अब 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। दोनों पति - पत्नी के रूप में हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे।
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