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आगराः डीएम के निर्देश, अभी बंद रहेगा शहर का बाजार, दुकान साफ कर सकेंगे दुकानदार

Thu, 21 May 2020 01:11 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 21 May 2020 01:11 PM IST
सार

शहर में सभी 100 वार्ड कोरोना कंटेनमेंट जोन हैं

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Markets Will Closed Till 31 May In Agra Dm Orders
व्यापारियों से बात करते जिलाधिकारी पीएन सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शहर में किसी भी बाजार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने इतनी छूट जरूर दी है कि दुकानदार चाहें तो दुकान की सफाई और मरम्मत कार्य करा सकते हैं। इसके लिए चार घंटे मिलेंगे। इसकी विशेष अनुमति संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर से मिलेगी। डीएम प्रभु एन सिंह ने बुधवार को व्यापारियों केसाथ मीटिंग के बाद 31 मई तक के लिए ये निर्देश जारी किए।
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उन्होंने बताया कि शहर में सभी 100 वार्ड कोरोना कंटेनमेंट जोन हैं। नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह संक्रमण की रोकथाम होने तक बाजार नहीं खुलेंगे। हालांकि सात वार्ड ऐसे हैं जहां कोई संक्रमित नहीं मिला परंतु उनके आस-पास वार्डों में हॉटस्पॉट हैं। ऐसे में इन वार्डों में भी 31 मई तक स्थिति यथावत रहेगी। सामान के रख रखाव, सफाई व मरम्मत कार्य के लिए डीएम ने संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर को पर्यवेक्षक नामित किया है।
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किताबों व स्टेशनरी की होम डिलीवरी
डीएम ने बताया कि जिले में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी की होम डिलीवरी होगी। निजी स्कूलों के अधिकृत दुकानदार व वेंडर्स के दो व्यक्तियों को होम डिलीवरी की अनुमति मिलेगी। इन्हें पास दिए जाएंगे। इसके लिए बीएसए को नोडल अधिकारी बनाया है।
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खाद-बीज, कृषि यंत्र की बिक्री होगी
शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि यंत्र, उपकरण, खाद-बीज व अन्य कृषि संबंधित सामानों की बिक्री होगी। इनकी दुकानों को खोलने की अनुमति है।

खाने के सामान की ढुलाई के लिए चलेंगे ट्रक
डीएम ने बताया कि किराना व खाद्य वस्तुओं की दुकानों से पहले की तरह होम डिलीवरी व्यवस्था लागू रहेगी। दवाईयों, खाद्य पदार्थों व आवश्यक वस्तुओं की बाहर से ढुलाई व आयात-निर्यात के लिए माल वाहक ट्रकों के चलने पर छूट होगी।  ग्रामीण क्षेत्रों व राजमार्गों पर वर्कशॉप व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी।

ट्रांसपोर्ट नगर में रोस्टर से खुलेंगी 25 दुकानें
ट्रकों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में रोस्टर से प्रतिदिन 25 दुकानें खुलेंगी। यहां करीब 150 दुकानें हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक थाना हरीपर्वत इनका रोस्टर बनाकर पर्यवेक्षण करेंगे। वाहनों की तकनीकी जांच व मरम्मत के लिए मिस्त्रियों के पास आरटीओ स्तर से जारी होंगे।
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