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Agra News: छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई
Wed, 01 May 2024 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 01 May 2024 11:41 PM IST
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छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई
- स्पेशल जज पॉक्सो ने चार हजार रुपया जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 10 दिसंबर 2017 की शाम 5 बजे खेत में शौच के लिए गई थी। तभी वहां बिजेंद्र उर्फ कल्लू निवासी बिधरई थाना दन्नाहार आ गया। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर चाकू निकालकर धमकी दी। किशोरी के शोर मचाने पर वह खेत से भाग गया। किशोरी ने 11 दिसंबर को थाना दन्नाहार में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने बिजेंद्र केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने उसको सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाकर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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- स्पेशल जज पॉक्सो ने चार हजार रुपया जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र में सात साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 10 दिसंबर 2017 की शाम 5 बजे खेत में शौच के लिए गई थी। तभी वहां बिजेंद्र उर्फ कल्लू निवासी बिधरई थाना दन्नाहार आ गया। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर चाकू निकालकर धमकी दी। किशोरी के शोर मचाने पर वह खेत से भाग गया। किशोरी ने 11 दिसंबर को थाना दन्नाहार में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने बिजेंद्र केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने उसको सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाकर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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