{"_id":"62ac8298b1286d2842735bbb","slug":"mainpuri-youth-sentenced-to-life-imprisonment-for-raping-a-girl-in-firozabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad: बालिका से दुष्कर्म के मामले में मैनपुरी के युवक को आजीवन कारावास, इतना देना होगा अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad: बालिका से दुष्कर्म के मामले में मैनपुरी के युवक को आजीवन कारावास, इतना देना होगा अर्थदंड
Fri, 17 Jun 2022 07:03 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 17 Jun 2022 07:03 PM IST
सार
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन
court new
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी जिला मैनपुरी थाना कुरावली के धरेंधा निवासी अकलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
घटना 14 जुलाई 2019 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। आठ वर्षीय बालिका घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी के यहां आया युवक बालिका को सोते समय उठाकर ले गया और खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन को सुबह जानकारी हुई तो उन्होंने तहरीर दी।
विज्ञापन
आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो प्रथम के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अपर जिला जज ने गवाहों के बयान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी अकलेश को आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवन तक) की सजा सुनाई है।
विज्ञापन