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Agra News: बीमा कंपनी घायलों को देगी 15.65 लाख का मुआवजा

Mon, 25 Dec 2023 11:24 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 25 Dec 2023 11:24 PM IST
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mainpuri news compensation road accident
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में चार साल पहले कार की टक्कर लगने से घायल हुए दो युवकों को वाहन की बीमा कंपनी 15.65 लाख का मुआवजा देगी। इस धनराशि पर ब्याज भी दिया जाएगा। याचिका पर सुनवाई करके मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने यह आदेश बीमा कंपनी को दिया है।
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थाना भोगांव क्षेत्र के गांव छिवकरिया के रहने वाले मुकेश तथा धर्मेश 13 मार्च 2019 की शाम छह बजे जीटी रोड पर तिलियानी मोड़ के पास वाहन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक कार की टक्कर लगने से दोनों घायल हो गए थे। उपचार कराने के बाद घायलों ने थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज करा दी। घायलों ने मुआवजा पाने के लिए वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ अपने अधिवक्ता महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की।
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने याचिका की सुनवाई की। घायलों ने दुर्घटना के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके गवाही दी। गवाही के आधार पर वाहन की बीमा कंपनी भारतीय एक्सट्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदेही तय की गई। दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम ने बीमा कंपनी को घायल मुकेश को 8.80 लाख रुपया तथा धर्मेश को 6.85 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस धनराशि पर वाहन की बीमा कंपनी ब्याज भी देगी।
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