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Agra News: बिना अनुमति बजाया लाउडस्पीकर तो नपेंगे

Mon, 18 Mar 2024 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 18 Mar 2024 11:25 PM IST
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Loudspeakers will not be allowed to play without permission
कासगंज। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सुधा वर्मा ने कहा है कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंंने कहा कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगमा।जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पोस्टर, पंपलेट, पर्चे या सोशल मीडिया के माध्यम से या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। जिले की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पूजा स्थलों के परंपरागत लाउडस्पीकरों को छोड़कर अन्य लाउडस्पीकर व वाद्य यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।कलक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि किसी भी सामान्य जानकारी की शिकायत कंट्रोल रूम के नंबर 05744-297228, 05744-272088 एवं 05744-272105, टोल फ्री नंबर- 1950 पर की जा सकती है।
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