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वोटर कार्ड न होने पर भी वोट कर सकेंगे मतदाता, चुनाव आयोग ने दिए हैं पहचान पत्र के 11 विकल्प

Thu, 18 Apr 2019 06:36 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 18 Apr 2019 06:36 AM IST
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lok sabha elections 2019 voters will cast his vote with these identity cards
प्रतीकात्मक तस्वीर
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो घबराइए मत। मतदान करने अवश्य जाइए। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के स्थान पर पहचान पत्र के रूप में 11 विकल्प दिए हैं, जिनके आधार पर मतदान किया जा सकेगा।
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मथुरा संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। मतदान के दौरान मतदाता को पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गए वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी। 
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पर्ची के साथ वोटर कार्ड ले जाना होगा। अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो उसके लिए 11 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक पहचान पत्र को साथ लेकर मतदान किया जा सकता है। 
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जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान के समय जो निर्वाचक निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे, वे विकल्प का सहारा ले सकते हैं। 

पहचान पत्र के 11 विकल्प

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • बैंक एवं डाकघरों के फोटोयुक्त पासबुक
  • पैन कार्ड
  • आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • सांसद, विधायक एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र 
  • आधार कार्ड 

हेल्पलाइन नंबर 

विधानसभा वार शिकायतों के लिए जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत छाता 0565-2470218, मांट-7599738131, गोवर्धन 7599738132, मथुरा 7599738133, बल्देव 7599738135 एवं रिजर्व टेलीफोन नंबर 0565-2470352 व 2471134 पर चुनाव संबंधी शिकायतों दर्ज कराई जा सकती हैं।
 

मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन के तहत मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश रहेगा। यह आदेश जनपद के समस्त सरकारी, अर्धसरकारी, कार्यालय तथा सभी विद्यालय, कारखाने एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को मतदान के लिए मतदान दिवस को सवेतन अवकाश घोषित किया है। 

अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं कराये जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी प्रकार समस्त दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के दिन को बंदी दिवस के रूप में प्रभावी होगा। 

इसके अलावा प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने मतदान होने के फलस्वरूप जनपद न्यायालय और उसके अधीनस्थ समस्त न्यायालय व कार्यालय बाह्य न्यायालय, छाता में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।


जो लोग मतदान के दिन आराम करते हैं वे जरूर देख लें यह वीडियो  

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